Rampur-News(मिलक):कोर्ट के आदेश पर साप्ताहिक बाजार की हुई पैमाइश


रिपोर्ट-रोहिताश मणि, मिलक
कोर्ट के आदेश पर तहसील के प्रशासनिक अधिकारियों ने नगर व नगर की साप्ताहिक बाजार की पैमाइश की। वहीं कोर्ट में न्याय की गुहार लगाने बाले वादी पक्ष ने अधिकारियों की पैमाइश पर विरोध जताया। नगर के मोहल्ला नसीराबाद निवासी फिरासत हुसैन अपनी दादलाई संपत्ति को पिछले कई बर्षों से न्यायलयों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। छः माह पूर्व उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए  बताया  था कि नगर की स्थित गाटा संख्या 430 उनकी दादलाई जमीन है। उन्होंने तहसील प्रशासन से अपनी दादलाई जमीन की पैमाइश कराने की गुहार लगाई थी। न्यायालय के आदेश पर सोमवार को नयाब तहसीलदार अंकित अवस्थी, पालिका के अधिशासी अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद के नेतृत्व में तहसील कर्मचारियों ने पैमाइश की थी। आरोप है कि अधिकारियों द्वारा गाटा संख्या 430 की पैमाइश न करके सिर्फ गाटा संख्या 429 की पैमाइश की है। पूछने पर बताया की गाटा संख्या 429 में साप्ताहिक बाजार का रकवा है तथा गाटा संख्या 430 में मकान बन चुके हैं। नयाब तहसीलदार अंकित अवस्थी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर पैमाइश  करायी गयी थी। गाटा संख्या 430 में आबादी में स्थित है जिस पर वर्तमान में मकान बन चुके हैं। गाटा संख्या 429 नगर की साप्ताहिक बाजार का रकवा है।

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