इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई निकट है, लेकिन आयकर पोर्टल सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। सी. ए. सजल अग्रवाल के अनुसार, पोर्टल प्रारंभ से ही धीमा चल रहा है। न तो फॉर्म्स डाउनलोड हो रहे हैं, न ही जानकारी पोर्टल पर सेव हो रही है, न पेमेंट चालान बन रहा है, और न ही ऑटोमेटिक जनरेट होने वाला डेटा करदाता के लॉगिन पोर्टल पर सही रूप में दिख रहा है।
इस स्थिति में करदाताओं के लिए समय पर इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना मुश्किल हो रहा है। अगर करदाता समय पर रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाता तो उसे 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जाती है। सवाल यह है कि अगर सरकार का सिस्टम ही काम नहीं कर रहा तो जिम्मेदार कौन है? किस पर पेनल्टी लगाई जाए और किसकी जवाबदेही होगी?
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इस समस्या पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और वेब पोर्टल चलाने वाली कंपनी पर कार्रवाई करनी चाहिए। करदाता टैक्स जमा करना चाहते हैं, रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, लेकिन सुस्त आयकर पोर्टल के आगे सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। सरकार को इन कंपनियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्हें आयकर पोर्टल को बनाने और चलाने की जिम्मेदारी दी गई है।
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